पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रोक को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दी गई थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भामभानी की पीठ ने वकील सुजीत कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका को संज्ञान में नहीं लिया है. जबकि याचिकाकर्ता ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के आधार पर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी.
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इधर चुनाव आयोग ने कहा है की जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी तरह का कोई निर्णय चुनाव आयोग नहीं ले सकता. और तब तक फिल्म रिलीज भी नहीं होगी.
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पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज को रोकने की मांग कर रही कांग्रेस को झटका लग सकता है. चुनाव आयोग का मानना है कि सीबीएफसी फिल्म पर फैसला लेने के लिए कंपोनेंट अथॉरिटी है. चुनाव आयोग का आधिकारिक फैसला जल्द आ जाएगा.
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